6th June 2026

BREAKING NEWS

बस्तर फाइटर्स की 5 हजार नई भर्ती, सरकार का बड़ा फैसला; माओवाद पर आखिरी प्रहार की तैयारी तेज!

आयकर विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव, 182 अधिकारियों की पोस्टिंग बदली, देखें पूरी सूची

सेंट्रल बैंक शाखा में अचानक लगी भीषण आग, परिसर में मची अफरा-तफरी

पुलिस ने नहीं, खुद फाड़ा था कुर्ता! NEET पेपर लीक प्रदर्शन के वायरल वीडियो पर बड़ा दावा, देवेंद्र यादव चर्चा में

शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन - छत्तीसगढ़ में कई शिक्षकों का वेतन रोका, मचा हड़कंप

Advertisment

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ीं : इन्फ्लुएंसर से मारपीट और छेड़छाड़ पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Media Yodha Desk Wed, Sep 10, 2025

मुंबई: क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मुंबई की डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर जवाब दाखिल न करने को लेकर 100 रुपये का जुर्माना ठोका है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान सामने आई. कोर्ट ने पृथ्वी शॉ को एक और मौका दिया है, ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सकें. 

मामला क्या है?

फरवरी 2023 में अंधेरी के एक पब में सपना गिल और पृथ्वी शॉ के बीच विवाद हुआ था. गिल का आरोप है कि उनकी दोस्त ने शॉ से सेल्फी मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया. जब गिल ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उनके साथ हाथापाई की गई. गिल ने शॉ पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

FIR दर्ज करने से इनकार

इस घटना के बाद गिल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ. इसके चलते उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया. अप्रैल 2024 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना कि शिकायत दर्ज करने में देर हुई है, लेकिन आरोप गंभीर हैं, इसलिए जांच ज़रूरी है. कोर्ट ने सांताक्रुज पुलिस को आदेश दिया कि वह सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच कर रिपोर्ट सौंपे. गिल ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने शुरुआती स्तर पर एफआईआर दर्ज न करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. उनके वकील अली काशिफ खान का कहना है कि यह रवैया पीड़ित के साथ नाइंसाफी है और पुलिस सिस्टम की खामियों को दिखाता है.

कोर्ट की नाराज़गी

डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने इस मामले में शॉ की ओर से लगातार जवाब दाखिल न करने पर नाराज़गी जताई. फरवरी से लेकर जून तक कई बार समय देने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया. 13 जून को कोर्ट ने इसे आखिरी मौका बताया था, लेकिन तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. 9 सितंबर को जज एस.एम. आगरकर ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि अब शॉ को एक और मौका दिया जा रहा है.

 

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन