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Chhattisgarh News : प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की डेडलाइन आगे बढ़ी, लेकिन देर करने पर देना होगा 17% अतिरिक्त शुल्क

Media Yodha Desk Tue, Mar 31, 2026

रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा इसलिए नागरिकों से समय पर भुगतान करने की अपील की गई है। राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इसी के चलते राज्य के सभी नगरीय निकायों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।

इस निर्णय से उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। अब वे बिना अतिरिक्त शुल्क के 30 अप्रैल तक भुगतान कर सकेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, ताकि सरचार्ज से बचा जा सके।

 

 

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