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: आयकर रिफंड प्रक्रिया

admin Wed, Jul 3, 2024

आयकर विभाग उन पात्र करदाताओं को आयकर रिफंड प्रदान करता है | जिन्होंने वास्तव में देय कर से अधिक कर का भुगतान किया है। यह एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) या टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) के माध्यम से हो सकता है। मूल्यांकन के बाद, आयकर विभाग सभी लागू छूटों और कटौतियों को ध्यान में रखते हुए कर की गणना करता है | और करदाता द्वारा फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने के बाद रिफंड को संसाधित करता है। यह रिफंड चार से पांच सप्ताह के भीतर करदाता के खाते में जमा कर दिया जाता है। X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के अनुसार, "यदि किसी कारण से आपका रिफंड विफल हो गया है, तो कृपया 'रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट' के रूप में आवेदन करें।" आइए जानते हैं आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करें: 1. लॉग इन करें :अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। 2. सेवा मेनू में जाएं :सेवा मेनू पर जाएं और रिफंड रीइशू का चयन करें। 3. रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट : ‘रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करें। 4. रिकॉर्ड का चयन करें : उस रिकॉर्ड का चयन करें जिसके लिए आप अनुरोध सबमिट करना चाहते हैं। 5. बैंक खाता चुनें :उस बैंक खाते का चयन करें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं। 6. सत्यापन के लिए आगे बढ़ें : ‘सत्यापन के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें। 7. ई-सत्यापन विधि चुनें : अपनी पसंदीदा ई-सत्यापन विधि चुनें – आधार ओटीपी, ईवीसी, या डीएससी। 8. जारी रखें : ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको सफलता संदेश के साथ लेनदेन आईडी प्राप्त होगी। आप ‘सेवा अनुरोध’ पर जाकर और ‘रिफंड रीइशू’ श्रेणी का चयन करके अपने अनुरोध की स्थिति भी जांच सकते हैं। असम में बाढ़ स्थिति:  

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