उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा : चुनाव आयोग ने शुरू की नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई, 2025 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी करने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह जानकारी आज, 23 जुलाई 2025 को सामने आई है।
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 द्वारा शासित होता है।
निर्वाचन आयोग ने पुष्टि की है कि तैयारियां पूरी होने के बाद, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी।
चुनाव आयोग की प्रारंभिक गतिविधियां:
चुनाव की घोषणा से पहले, निर्वाचन आयोग ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इनमें शामिल हैं:
निर्वाचक मंडल की तैयारी: उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। आयोग इस निर्वाचक मंडल को तैयार करने पर काम कर रहा है।
रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का निर्धारण: चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन: आयोग सभी पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित पृष्ठभूमि सामग्री तैयार कर रहा है और उसका प्रसार कर रहा है, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाया जा सके।
उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुए इस महत्वपूर्ण पद को भरने के लिए देश जल्द ही एक नई चुनावी प्रक्रिया का गवाह बनेगा।
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