19th June 2026

BREAKING NEWS

चरित्र शंका में पति बना हैवान, पत्नी का मुंडन कर जबरन पिलाया पेशाब, आरोपी पुलिस गिरफ्त में

23 जिलों में 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का होगा संतृप्तिकरण

बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

NEET 2026 अभ्यर्थियों को रेलवे की बड़ी सौगात, 10 ट्रेनों में लगाए गए 40 अतिरिक्त जनरल कोच

रेल यात्रियों को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट

Advertisment

CG NEWS : वन अधिकार पट्टाधारक किसानों को राहत, धान बेचने के लिए अब पंजीयन जरूरी नहीं

Media Yodha Desk Wed, Oct 15, 2025

महासमुंद: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य शासन के निर्णयानुसार कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी जिलों के कृषक, जो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के पात्र हैं, उन्हें निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

शासन ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले सभी कृषक अपने भू-अधिकार पत्र, बैंक खाता विवरण और आधार संख्या के साथ एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह पंजीयन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत अपवाद के रूप में संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया या रेगा) डुबान क्षेत्र, वन अधिकार पट्टा, ग्राम कोटवार प्रकारों के किसानों के लिए एग्रीस्टेक में पंजीयन करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन