19th June 2026

BREAKING NEWS

चरित्र शंका में पति बना हैवान, पत्नी का मुंडन कर जबरन पिलाया पेशाब, आरोपी पुलिस गिरफ्त में

23 जिलों में 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का होगा संतृप्तिकरण

बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

NEET 2026 अभ्यर्थियों को रेलवे की बड़ी सौगात, 10 ट्रेनों में लगाए गए 40 अतिरिक्त जनरल कोच

रेल यात्रियों को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट

Advertisment

Mungeli : पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नेशनल हाईवे 130-ए पर चक्काजाम करने वालों के विरूद्ध किया गया कार्यवाही

Media Yodha Desk Tue, Oct 14, 2025

मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा असामाजिक तत्वों, मादक पदार्थ बिक्री व तस्कर एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने निर्देश दिया गया है।

दिनांक 11.09.2025 को थाना फास्टरपुर-सेतगंगा के अपराध क्रमांक 53/2025 धारा 103(1) बीएसएस के मृतक हेमप्रसाद साहू निवासी शुक्लाभाठा के शव को पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही पश्चात शव का पी.एम. करवाकर कफन-दफन हेतु मृतक के परिजनों को सुपुर्दनामा में दिया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा मुक्तांजलि शव वाहन में जिला अस्पताल मुंगेली से अपने गांव शुक्लाभाठा ले जा रहे थे और इनके द्वारा एक राय होकर बिना किसी पूर्व सूचना के ग्राम दाबो चौक जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने नेशनल हाईवे क्रमांक-130-ए पर मृतक के शव को मुक्तांजति वाहन से उतारकर बीच रोड पर रखकर करीबन 02 घंटे तक लगभग 200 की संख्या में एकत्रित होकर चक्काजाम कर रोड में आवागमन परिवहन बाधित करने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना फास्टरपुर-सेतगंगा में 14 नामजद एवं अन्य 150 लोगों के विरूद्ध दिनांक 21.09.2025 को अपराध क्रमांक 61/2025 धारा 191(2), 126(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली श्री मयंक तिवारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना फास्टरपुर-सेतगंगा पुलिस द्वारा दिनांक 14.10.2025 को आरोपियों 1. दिलीप साहू पिता जोहन साहू उम्र 26 वर्ष, 2. भरत साहू पिता लखन साहू उम्र 25 वर्ष, 3. शिवप्रसाद साहू पिता कुहुकराम उम्र 55 वर्ष, 4. हेमंत साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 25 वर्ष, 5. बिहारी साहू पिता कुहुक राम उम्र 48 वर्ष, 6. हुन्नर साहू पिता भगतराम साहू उम्र 33 वर्ष एवं 7. डोमेश साहू पिता जगन्नाथ साहू उम्र 19 वर्ष सभी निवासी शुक्लाभाठा थाना फास्टरपुर-सेतगंगा को विधिवत गिरफ्तार कर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही क्रमांक 20/25 धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस में गिरफ्तार कर कार्यपालिक दण्डाधिकारी न्यायालय मुंगेली में पेश किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गिरिजाशंकर यादव थाना प्रभारी फास्टरपुर-सेतगंगा, सउनि. उमेंद गोयल, आरक्षक अतुल सिंह, तीजराम यादव, पारसमणी भास्कर, बुंदेल पटेल एवं थाना फास्टरपुर-सेतगंगा स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन