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CG News : राजस्व वसूली लक्ष्य पूरा नहीं करने पर CMO पर गिरी गाज, राज्य सरकार ने किया निलंबित

Media Yodha Desk Wed, Feb 25, 2026

कवर्धा : छत्तीसगढ़ शासन ने नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर (मांग) निर्धारण का कार्य नहीं किया गया।

इसके चलते नगर पालिका की राजस्व वसूली अपेक्षित स्तर तक नहीं हो सकी। शासन ने इसे कर्तव्यों के प्रति उदासीनता मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है।

इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2017 के नियम-33 के अंतर्गत अभिताभ शर्मा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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